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उत्तराखंड लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया

उत्तराखंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन चेक: इस ख़बर में हम जानेंगे  After getting learning license (LL) in Uttarakhand we must follow which types of rules और  How to apply for a Driving License in Uttarakhand in Hindi की उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?


Uttarakhand DL Online Check kaise karen ,ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक


आप उत्तराखंड के निवासी है तो आपको उत्तराखंड  में Driving License बनवाना मुश्किल काम तो नहीं है, बसर्ते आप को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने कि प्रक्रिया को जानते हैं, जिसका पालन करना अतिआवश्यक है।  
पुरे भारत मैं सड़कों पर गाडी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या डीएल ( DL ) अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका आपके पास होना अतिआवश्यक है ।

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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर वाहन चलना दंडनीय अपराध है। वाहन अधिनियम,1988 के नियमों का पालन करना बहुत जरुरी है और अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज के उत्तराखंड की सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चालते है तो पकड़े जाते है तो आपको आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।


इस पोस्ट मैं आपको उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने की प्रक्रिया और After getting learning licence in Uttarakhand we must follow which types of rules के बारे में जानकारी साथ ही ONLINE और OFFLINE कैसे APPLY करें । साथ ही यह भी बायतेंगे की उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस को HOW TO RENUW ? व् अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट कैसे प्राप्त करें?-


उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाए 


अगर आपको को वाहन चलाना आता है आप भारतीय सड़कों पर अपना Vehicle चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तब एक बात जो आप अपने साथ ले जाने में चूक नहीं सकते, वह है आपका ड्राइविंग लाइसेंस. ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है जो आपको सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने मोटर वाहन को चलाने की कानूनी स्वतंत्रता देता है।


उत्तराखंड राज्य में, आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अपने मोटर वाहन को नहीं चला सकते। उत्तराखंड के राज्य वाहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सभी वाहन मालिकों को डीएल प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ( Regional transport authority) को एक ड्राइविंग जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 


उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार


उत्तराखंड राज्य में, किसी व्यक्ति को जिस प्रकार के वाहन (Vehicle)चलाने या सवारी करने की इच्छा होती है, उसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। उत्तराखंड में निम्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं।


  •  बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (motorcycle without gear)
  •  हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (light motor vehicle)
  •  परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (transport vehicle)

 बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस


इस प्रकार का लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है जो गियर के साथ या उसके बिना मोटरसाइकिल चलाना चाहता है। 50CC से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, मोपेड्स भी DL की इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं।


हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस


इस प्रकार का लाइसेंस किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है जो हल्के मोटर वाहन (light motor vehicle) जैसे कार या गियर वाली बाइक चलाना चाहता है।


परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस


इस प्रकार का लाइसेंस किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है जो परिवहन वाहन (Transport vehicle) जैसे वाणिज्यिक टैक्सी, ट्रक, लॉरी, बस आदि चलाना चाहता है।


 उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड


 उत्तराखंड राज्य ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड(   Eligibility criteria) नीचे सूचीबद्ध किया है।-


  •  स्थायी (Permanent) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक (Applicant) को 18 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
  •  शिक्षार्थी के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, एक आवेदक की आयु 16 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  •  परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को 20 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
  •  शिक्षार्थी के लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आवेदक उत्तराखंड में स्थायी डीएल के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
  •  शिक्षार्थी के लाइसेंस प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या 180 दिनों के भीतर आवेदक डीएल के लिए आवेदन कर सकता है।
  •  आवेदक को यातायात नियमों और विनियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।

उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज


उत्तराखंड राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक को दस्तावेजों की निम्न सूची प्रस्तुत करनी होगी।


 आयु प्रमाण


 आवेदक नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत  किया जा सकता है-


  •  मतदाता पहचान पत्र
  •  पासपोर्ट
  •  आधार कार्ड
  •  पते का सबूत
  •  एलआईसी पॉलिसी बांड
  •  मकान या किराये का समझौता
  •  आवेदक के नाम पर जारी किया गया उपयोगिता बिल

 पता प्रमाण


आवेदक नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत  किया जा सकता है-


  1.  पैन कार्ड
  2.  जन्म प्रमाणपत्र
  3.  विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र

 अन्य दस्तावेज


  1.  आवेदन पत्र (Form) 4 ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने वाला फॉर्म
  1.  लर्नर्स लाइसेंस learning licence
  1.  पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की 3 कॉपी
  1.  फॉर्म 5, यदि ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए आवेदक डीएल के लिए आवेदन कर रहा है
  1.  आवेदन शुल्क रु 200 रु

How to apply for a Driving License in Uttarakhand in Hindi


 एक आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया का पालन करके उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।


RTO ऑफिस  में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? 


  • आवेदक को आरटीओ कार्यालय से फॉर्म जमा करना होगा।
  •  पूरा फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें और ड्राइविंग टेस्ट के लिए टाइम स्लॉट बुक करें।
  •  परीक्षण के लिए प्रकट होते हैं।
  •  यदि आवेदक परीक्षा पास करता है, तो उसे कुछ हफ्तों के भीतर डीएल जारी किया जाएगा।
  •  यदि आवेदक परीक्षण में विफल रहता है, तो वह परीक्षण में विफल होने की तारीख से 7 दिनों के बाद परीक्षण के लिए फिर से प्रकट हो सकता है

 How to Apply for Driving License Online in Uttarakhand 


  • उत्तरखण्ड ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट transport.uk.gov.in पर  जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें। ऐसा करने पर, फॉर्म भरें और इसे दस्तावेजों के साथ आरटीओ कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदक parivahan.gov.in/parivahan/ -वेबसाइट पर भी जा सकता है जो आवेदक को ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने और अपलोड करने की अनुमति देता है। आवेदक तब आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरटीओ कार्यालय का दौरा कर सकता है।
  • दस्तावेजों को जमा करने पर, आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए स्लॉट बुक करना होगा।
  • आवेदक को दिए गए समय और तारीख पर परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा।
  • यदि आवेदक परीक्षण पास करता है, तो उसे 2-3 सप्ताह की अवधि के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

After getting learning licence in Uttarakhand we must follow which types of rules


Learning License प्राप्त करने के बाद आपको एक दस्तावेज नवीनीकृत कराने जरूरी है। उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने दस्तावेजों को नवीनीकरण करा सकते है

 

How to Apply for a Duplicate Driving Licence in Uttarakhand in Hindi


उत्तराखंड राज्य में, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी, फटा हुआ या गलत है, तो नीचे दिए चरणों का पालन करने पर डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना एक सरल प्रक्रिया है।

उत्तराखंड में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज-


  •  आवेदन पत्र (Form) एलएलडी (LLD) भरे
  •  एफआईआर(FIR)की कॉपी, यदि DLचुराया गया है, तो
  •  यदि DL क्षतिग्रस्त है, तो DL की प्रतिलिपि
  •  यदि आवेदक के पास डीएल की प्रति नहीं है, तो लाइसेंस नंबर जमा करना होगा।
  •  आवेदन शुल्क रु। 200 रु
  •  वैध आयु और पता प्रमाण

 उत्तराखंड में डुप्लीकेट डीएल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया


आवेदक नीचे की प्रक्रिया का पालन करके एक डुप्लिकेट डीएल ऑनलाइन के लिए आवेदन कर सकता है-


आवेदक transport.uk.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है और इसे संबंधित दस्तावेजों के साथ आरटीओ में जमा कर सकता है।


उत्तराखंड में डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का दूसरा तरीका parivahan.gov.in/parivahan है। 


आवेदक को फॉर्म भरना होगा और दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना होगा। 


एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी जिसे आवेदक को आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। 


आवेदक को मूल दस्तावेजों के साथ आरटीओ का दौरा करना होगा। 


सत्यापन पर, डुप्लिकेट डीएल आवेदक को जारी किया जाएगा।


उत्तराखंड में डुप्लीकेट डीएल प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:


डुप्लिकेट डीएल ऑफ़लाइन के लिए आवेदन कर सकता है-


RTO कार्यालय पर जाएँ


फॉर्म लीजिए, संबंधित दस्तावेजों के साथ भरें और जमा करें।


दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी जारी की जाएगी।


नुकसान की तारीख से 6 महीने के भीतर डुप्लीकेट डीएल के लिए आवेदन करना होगा।


उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?How to renew driving license in Uttarakhand?


एक ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या 50 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है। स्थायी डीएल की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक आवेदक को डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है।


 उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-


 स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस


 आवेदन पत्र 9


 फॉर्म 1-ए यानी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म


 पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन प्रतियां


 आवेदन शुल्क रु। 200 रु


 उत्तराखंड में DL के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया


 उत्तराखंड में DL के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-


एक आवेदक नवीकरण फॉर्म को transport.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकता है


आवेदक parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं। आवेदक को दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।


दस्तावेजों को अपलोड करने पर, एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी।


आवेदक को आरटीओ कार्यालय का दौरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन संख्या आरटीओ अधिकारी को आपके दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।


सत्यापन करने पर, आवेदक को नवीनीकृत डीएल जारी किया जाएगा।


उत्तराखंड में डीएल के नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया


आवेदक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उत्तराखंड में डीएल के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।


आरटीओ कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म को जमा करें, भरें और जमा करें।


दस्तावेजों के सत्यापन पर, आवेदक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होगा।


नोट: राज्य या शहर के परिवर्तन के मामले में, आरटीओ से आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जिसने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था।


उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?


यदि आप उत्तराखंड में रहते हैं, तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जो आपको विदेशी भूमि पर मोटर वाहन चलाने की स्वतंत्रता देता है।


उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-


 उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए फॉर्म 4 ए यानी फॉर्म


 एक वैध पासपोर्ट और वीजा


 मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1-ए


 पासपोर्ट साइज फोटो


 वैध आयु और पता प्रमाण


उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:


Parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं और आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें और दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करें।


 ऐसा करने पर एक एप्लीकेशन नंबर जेनरेट होगा।


 दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ आरटीओ कार्यालय पर जाएँ।


 दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आवेदक को अंतर्राष्ट्रीय डीएल जारी किया जाएगा।


 उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया-


  • पास के आरटीओ कार्यालय पर जाएं, फॉर्म जमा करें और सभी संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • विधिवत भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को जमा करें।
  • दस्तावेजों और फॉर्म के सत्यापन पर, आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किया जाएगा।





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